चित्तौड़गढ़, 02 अक्टूबर। कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना क्षेत्र में साढ़े तीन माह की नवजात मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पीड़िता के आरोपी पिता के खिलाफ घटना के 18 दिन में चालानी आदेश दिया हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गक्त 07 सितंबर को प्रार्थी महिला ने अपनी साढ़े तीन माह की पुत्री के साथ उसी के पिता द्वारा दुष्कर्म कर चोटिल करने पर उसके पति के खिलाफ कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान डीएसपी चित्तौड़गढ़ विनय चौधरी द्वारा किया गया। अनुसंधान अधिकारी डीएसपी विनय चौधरी द्वारा अनुसंधान में तत्परता दिखाते हुए प्रार्थिया, आरोपी के पिता व अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए। प्रार्थिया की रिपोर्ट, मासूम की मेडिकल रिपोर्ट व आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अब तक के अनुसंधान व उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपी को तुरंत डिटेन कर गिरफ्तार किया जाकर उसके विरूद्ध धारा 65(2) बीएनएस व 5(आई)(एम)(एन)/6 पोक्सो एक्ट के अपराध प्रमाणित पाया जाने से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चालानी आदेश प्राप्त किया है। एसपी त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत लेकर शीघ्र न्यायिक निस्तारण हेतु प्रयास किया जायेगा।