धारा376 (बलात्कार) के मामले में मुजरिम बलवंतसिंह की पैरवी कर रही अधिवक्ता राखी राव ने न्यायालय द्वारा मुजरिम को करवाया दोषमुक्त

मुजरिम बलवंतसिंह पिता चतरसिंह सोनिगरा, आयु 30 वर्ष, निवासी बीडघास, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) का प्रकरण अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 (दिनेश कुमार नागौरी) के न्यायालय में विचाराधीन था। इस प्रकरण में अधिवक्ता राखी राव पैरवी कररही थी। जब पीड़िता के बयान करवाये गये तब बयानों में पाया गया कि पीड़िता ने कहा कि गहने मिल नही रहे थे और पीड़िता द्वारा कहा व स्वीकार किया गया कि उसने गलतफहमी की वजह से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी थी और उसके गहने घर पर ही मिल गये थे। अभियुक्त ने कोई घटना पीड़िता के साथ कारित नही की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर पीड़िता ने परिवार वालों के दबाव में हस्ताक्षर करना भी स्वीकार किया। अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा भी घटना की पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध में लिप्त होने बाबत किसी प्रकार की कोई पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं होने के कारण अभियुक्त को अधिवक्ता राखीराव ने पैरवी करते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अतः आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 384, 376 (2) (एन) भारतीय दंड संहिता के तहत जज साहब दिनेश कुमार नागौरी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2 ने साक्षय के अभाव में संदेह का लाभ
दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया।