निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने वाले ई-मित्र को किया निलम्बित।

चित्तौड़गढ़। ई-मित्र सेंटरो पर आमजन से निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने की लगातार मिल रहीं शिकायतो पर कार्यवाई करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अफसरों ने 3 सेंटरो का औचक निरीक्षण किया साथ ही आवेदकों से पूछताछ की। 
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक राजेन्द्र सिंघल ने बताया कि उपनिदेशक प्रवीण जैन ने टीम के साथ तीन ई-मित्र कियोस्क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीरा मार्केट में संचालित ई-मित्र कियोस्क पंकज कसेरा के यहां उपस्थित ग्राहक सुगना जो कि परीक्षा के आवेदन हेतु आये थे। जिन्हे सेवा शुल्क 100 रू. बताई गयी, जो कि निर्धारित दर से अधिक था व एक अन्य ग्राहक शुभम पारीक भी उपस्थित थे इन्होनें आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की सेवा लेने आये थे, जिन्हें सेवा शुल्क 150 रू. बताया गया, जो कि निर्धारित दर से अधिक था। अतः रूद्राक्ष कम्प्युटर के पंकज कसेरा के कियोस्क को निर्धारित दर से अधिक राशि लेने के कारण दण्ड रूप में 500 रू. की पेनल्टी एवं 15 दिवस के लिये निलम्बित किया गया। 
  अन्य कियोस्क उमेश अजमेरा द्वारा सेवाओं की जानकारी नही होने के कारण संबंधित लोकल सर्विस प्रोवाइडर आर्यन टेक्नोसर्विसेज के जिला समन्वयक विक्रम सिंह को नोटिस जारी कर कियोस्क को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। अन्य कियोस्क रामरतन कुमावत को नयी रेट लिस्ट लगाने हेतु निर्देशित किया गया।