बच्चों से मजदूरी कराना संगीन अपराध हैं: सहायक प्रसासन अधिकारी ओजस्वी।


चित्तौड़गढ़। 20से 31दिसम्बर तक  बाल श्रम रोकथाम हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत जन जन में बाल श्रम रोकथाम हेतु पोस्टर, पम्मलेटस,बेनर द्वारा प्रचार प्रसार करने के साथ साथ दूकानदारों, होटलों, ढाबों आदि के नियोजकों से समझाइस करते हूए,बाल श्रम नही करवाने हेतु, शपथपत्र भी भरवाये जा रहे हैं। 
जिले के उप श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि बाल श्रम कराना कानूनी अपराध हो कर 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से श्रम कराते पाते जाने पर 20हजार रूपये का जुर्माना तथा 6 माह की सजा हो सकती हैं।
  श्रम निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि बाल श्रम रोकथाम हेतु अभियान में चाइल्ड लाइन, मानव तस्करी युनिट, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाएं, आदि के सहयोग से जिले में प्रचार प्रसार,जन जागरण, अभियान चलाकर जागरूकता लाई जा रही हैं। 
श्रम विभाग चित्तौड़गढ़ से सहायक प्रशासन अधिकारी मदन सालवी ओजस्वी ने बताया कि अब ऐसा समय नहीं रहा कि बच्चों से बाल मजदूरी तथा भिक्षावृत्ति कराई जाए, अब समय है कि अपने बच्चों को बचपन से बालिंग होने तक केवल ओर केवल पढाया जाए। ओजस्वी ने बताया कि सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास खोल रखे हैं,  तथा अनेकों योजनाएं बनाकर लाभान्वित  किया जा रहा हैं।  ऐसे में अब कोई भी अपने बच्चों से मजदूरी कराता है तो अपराध हैं। ओजस्वी ने बताया कि जबतक समाज में, हर घर में बच्चे पढ़ लिख कर आगे नहीं आ जाते तब तक घर परिवार, समाज का मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विकाश संभव नहीं हें।
 जिन विभागों की,संस्थाओं की, जिम्मेदारी है, वह सभी पुरे मन से प्रयास करें कि कहीं भी बाल श्रम करते बालक पाये जाएं, पुलिस तथा चाइल्ड लाइन को 1098 पर पर सूचित करते हूए कार्यवाही करवाएं,  बाल श्रम करानें पर माता पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।