रात्रि 8 बजे बाद शराब बिक्री पर एक्शन मोड में जिला पुलिस, दुकान संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई, लाइसेंस भी निरस्त भी किए जा सकेंगे।

चित्तौड़गढ़। जिला चित्तौड़गढ़ में कहीं भी रात्रि 8 बजे बाद शराब की दुकान खुली मिलने व बिक्री किए जाने पर दुकान संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। रात्रि 8 बजे बाद शराब की दुकान खुली मिलने व बिक्री करने पर दुकान संचालक के खिलाफ लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी की जाएगी। शराब की खुली दुकानों की सूचना देने के लिए आमजन से भी पुलिस ने की अपील।
      पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि राजस्थान सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश में 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए। शराब बिक्री हेतु लाइसेंस की शर्तों अनुसार शराब की दुकानें बंद होने का समय रात्रि 8 बजे है। दुकान संचालक रात्रि 8 बजे दिखावे के लिए दुकानें बंद कर देते हैं, लेकिन वहीं पर चोरी छुपे शराब की बिक्री जारी रहती है। जिले के समस्त थानाधिकारी व वृत्ताधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, कि शराब की सभी स्वीकृत दुकाने प्रतिदिन रात 8 बजे बंद हो जाए। निर्धारित समय अवधि के पश्चात दुकानें खुली पाए जाने पर संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि रात्रि 8 बजे बाद शराब की दुकान खुली मिलने या बिक्री करने पर आबकारी लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का केस दर्ज करने हेतु आबकारी विभाग को लिखा जाकर दुकान संचालक का लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटल ढाबो पर अवैध रूप से शराब बिक्री के खिलाफ भी पुलिस कार्यवाही की जाएगी।
      एसपी दुष्यंत ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि रात्रि 8 बजे बाद दुकान से शराब बिक्री होती है, तो खुली दुकानों की फोटो, दुकान का स्थान व लोकेशन की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष के व्हाट्सएप नंबर 7300453344 पर देवें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।