गाड़ी खरीद पर बीमा सही नहीं होने पर उपभोक्ता आयोग ने दिया क्षतिपूर्ति आदेश


चित्तौड़गढ़। परिवादी पुरणेश कुमार पिता राजेन्द्र जैन निवासी बंुदी रोड़, पावटा चैक, चित्तौड़गढ़ ने एक परिवाद जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच चित्तौड़गढ़ में अधिवक्ता भगवतसिंह गिलुण्डिया व कुलदीप सुहालका के मार्फत इस आशय का पेश किया कि परिवादी ने विपक्षी कमल आॅटोमोटीव प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर से एक वाहन होण्डा सिविक कार 05 जनवरी 2011 को खरीदी जिसका भुगतान मय आरसी व बीमा सहित अदा किए। वाहन खरीदने के पश्चात् विपणीगण द्वारा प्रार्थी को वाहन की मूल पाॅलिसी, सर्विस बुक व डुप्लीकेट चाबी उपलब्ध नहीं कराने पर विपक्षीगण को नोटिस भिजवाया गया किन्तु कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रार्थी द्वारा दिये गये बीमा कवर नोट की जाँच कराने पर उसका फर्जी होना पता चला तो प्रार्थी ने क्षतिपूर्ति हेतु परिवाद पेश किया। विपक्षी द्वारा समस्त आपैचारिकताएँ पूर्ण कर कागजात दिये जाने के तर्क के सबूत पेश नहीं किये जाने पर माननीय आयोग के अध्यक्ष प्रभूलाल आमेटा, सदस्य अरविंद कुमार भट्ट व राजेश्वरी मीणा ने परिवादी की ओर से दिए गए तर्क सुनने के बाद परिवाद स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्ध बीमा राशि 39 हजार 893 रुपये, 30 जुलाई 2018 से 6 प्रतिशत की दर से ब्याज, मानसिक संताप के 2500 रुपये, परिवादी व्यय के 2500 रुपये दो माह में अदा करने के आदेश दिये अन्यथा 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के निर्देश दिये।