चित्तौड़गढ़ । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा, सदस्य अरविन्द कुमार भट्ट एवं राजेश्वरी मीणा ने निर्णय पारित कर बचत खाते के जरिये हुए बीमा राशि को स्वीकृत कर परिवादीगण को बीमा राशि दिलाये जाने का आदेश पारित किया है।
परिवादीगण सुखदेव एवं कमला बाई जाट निवासी मौखमपुरा तहसील गंगरार ने जरिये अधिवक्ता शिवनारायण जाट एवं प्रभुलाल चैधरी के मंच में इस आशय का परिवाद पेश किया कि उनके पुत्र महावीर ने काॅर्पोरेशन बैंक चोगावड़ी में बचत खाता खुलवाया था जिसमें क्रोप सरस प्लस योजना के तहत 100 रूपया प्रीमियम राशि डेबिट कर पांच लाख रूपये का बीमा किया था। परिवादीगण के पुत्र महावीर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुर्घटना संबंधित सभी दस्तावेज बैंक व बीमा कम्पनी को प्रेषित कर दिये थे परन्तु बीमा कम्पनी द्वारा दुर्घटना की सूचना समय पर नहीं देने के तर्क पर परिवादीगण को क्लेम की राशि का भुगतान नही किया एवं क्लेम खारिज कर दिया। परिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर माननीय मंच द्वारा परिवादीगण को 3 लाख 75 हजार रूपये बीमा राशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दो माह में अदा करने का आदेश पारित किया तथा 5000 रूपये परिवाद व मानसिक संताप की राशि अलग से अदा करने का आदेश दिया।