सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों व घायलों को 3 लाख 62 हजार 500 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

 

मुख्यमंत्री सहायता कोष से सीधे बैंक खातों में जमा होगी आर्थिक सहायता राशि

चिŸाड़गढ़, 25 मई। मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने पांच अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजन एवं घायलों के लिए 3 लाख 62 हजार 500 रूपये की सहायता राशि स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है। कलक्टर ने सहायता राशि मृतकों के परिजन एवं घायलों के बैंक खातों में अविलंब जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। इनमें तीन व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को एक-एक लाख रूपये, जबकि सड़क दुर्घटना में तीन गंभीर घायलों को 20-20 हजार रूपये तथा सड़क दुर्घटना में एक सामान्य घायल होने पर 2 हजार 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

“संकट” की घड़ी में सरकार का साथ

जिला कलक्टर के आदेशानुसार 24 दिसंबर, 2021 को सड़क दुर्घटना में भंवर लाल पुत्र मोहन लाल निवासी सांगरिया तहसील गंगरार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रूखमणी उर्फ रूकमणी को एक लाख रुपए, 13 मार्च, 2022 को निंबाहेड़ा तहसील के भावलिया निवासी छोटू सिंह पुत्र सुल्तान सिंह शक्तावत की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पिता सुल्तान सिंह को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। इसी प्रकार 30 दिसम्बर, 2021 को सड़क दुर्घटना में श्याम गिरी गोस्वामी पुत्र फुल गिरी गोस्वामी निवासी निवासी बस्सी, तहसील बस्सी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी प्रेम बाई को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक लाख रूपये, 4 नवंबर, 2021 को सड़क दुर्घटना में बस्सी तहसील के आवंलहेड़ा निवासी डालू पुत्र गंगाराम कुमावत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने स्वयं को 20 हजार तथा 6 फरवरी, 2022 को बस्सी तहसील के आंवलहेड़ा निवासी रतन पुत्र भैरूलाल कुमावत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने स्वयं को 2 हजार 500 रुपए की सहायता राशि दी गई। वहीं, 11 अगस्त, 2021 को गंगरार तहसील के कराड़िया निवासी शंकर लाल पुत्र प्रताप सिंह अहीर सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने स्वयं को 20 हजार तथा 12 फरवरी, 2022 को गंगरार तहसील के सुवाणिया निवासी मुकेश पुत्र धन्ना लाल भील सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल होने स्वयं को 20 हजार रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई।