बड़ीसादड़ी उपखण्ड की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में कोरोना संक्रमित के निवास के आस-पास ज़ीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित।


चित्तौड़गढ़। उपखंड मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी बिन्दु बाला राजावत ने ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में सत्यनारायण धाकड़ पिता दौलतराम के मकान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र में ज़ीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की है। इस क्षेत्र को लॉकिंग एरिया मांगते हुए जनसाधारण का आगमन निर्गमन पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह आईपीसी की धारा 188, 269, 270, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।